[नर्मदापुरम संवाददाता]
अवैध हूटर, सायरन, VIP स्टिकर, ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नर्मदापुरम पुलिस 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएगी। इस दौरान निजी वाहनों पर लगाए गए अवैध हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती), सरकारी एवं VIP स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा चार पहिया वाहनों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस 10 दिवसीय अभियान का उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस के अनुसार निजी वाहनों पर विशेषाधिकार दर्शाने वाले अनाधिकृत उपकरण और स्टिकर न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आमजन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं।अभियान के दौरान ऐसे सभी वाहनों से अनधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट एवं अन्य प्रतिबंधित उपकरण मौके पर हटवाए जाएंगे और संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार VIP, सरकारी, “On Duty” अथवा अन्य अनधिकृत स्टिकर, मोनोग्राम और पदनाम प्रदर्शित करने वाले वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस फैंसी, परिवर्तित, अस्पष्ट या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली नंबर प्लेटों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। साथ ही चार पहिया वाहनों के शीशों पर नियमों के विपरीत लगी ब्लैक फिल्म मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।अभियान के दौरान पुलिस आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी करेगी तथा स्वैच्छिक रूप से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। सभी कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत तरीके से की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।नर्मदापुरम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निजी वाहनों से अनधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट, सरकारी या VIP स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं ब्लैक फिल्म तत्काल हटवा लें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने में सहयोग मिल सके।
