जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: रामदेव शुगर कंपनी को ब्याज सहित ₹2.56 करोड़ देने के आदेश

                       (नर्मदापुरम संवाददाता)

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नर्मदापुरम ने रामदेव शुगर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा दावे की राशि ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को ₹1,68,52,325 तथा इस राशि पर जनवरी 2020 से भुगतान तिथि तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और ₹10,000 वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार कुल देय राशि लगभग ₹2.56 करोड़ हो चुकी है।
मामले के अनुसार, बनखेड़ी के ग्राम ठेनी स्थित रामदेव शुगर प्राइवेट लिमिटेड की शुगर मिल में अप्रैल 2019 के दौरान टैंक क्रमांक 6, 7 और 8 में संग्रहित हजारों मीट्रिक टन मोलासस स्पॉन्टेनियस कंबशन (स्वतः दहन) के कारण जलकर नष्ट हो गया था। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर विवेक माहेश्वरी ने बीमा कंपनी के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया, जिसे 13 जुलाई 2023 को अस्वीकार कर दिया गया।
बीमा दावा निरस्त होने के बाद कंपनी ने अपने अधिवक्ता नमन यादव के माध्यम से 8 अप्रैल 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे एवं सदस्य सरिता द्विवेदी ने बीमा कंपनी को दावा राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। इस निर्णय को बीमा विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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