कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित

प्रतीक पाठक,नर्मदापुरम

*नर्मदापुरम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन पेमप्‍लेटो, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।*

*प्रेस संचालकों को आवश्यक निर्देशों के संबंध में बताया गया कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। मुद्रण सामग्री प्रिंटिंग होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजा जाये।*

*नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे द्वारा बताया गया कि धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है। किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक निर्धारित अनुलग्नक ‘क’ में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा।*

यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करते समय यह मुद्रक द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रक प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण की कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा, अनुलग्नक ‘ख’ में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबंध में, प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गए हों, अलग-अलग दी जाएगी।

बताया गया कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध, इन दस्तावेजों के प्रकाशका एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं,ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हों, जो अवेध, आपराधिक या आपत्तिजनक हों तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जा सके। साथ ही पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाई जा सके।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, निर्वाचन सुपरवाइजर कैलाश दुबे सहित प्रिंटिंग प्रेस संचालक उपस्थित रहें।

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