नर्मदापुरम में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 316 लोगों पर चालान

(प्रतीक पाठक नर्मदापुरम)

जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नर्मदापुरम जिले में “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003” (कोटपा एक्ट) के तहत 316 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कुल ₹63,200 का समन शुल्क वसूल किया गया।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा भापुसे के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों और अनुविभागीय अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए थे।अभियान के दौरान कोतवाली थाना ने 17, देहात थाना ने 43, इटारसी ने 35, पथरोटा ने 14, केसला ने 20, तवा नगर ने 6, सिवनी मालवा ने 26, शिवपुर ने 12, डोलरिया ने 10, पिपरिया ने 22, स्टेशन रोड ने 25, बनखेड़ी ने 25, सोहागपुर ने 25, रामपुर ने 18 और माखन नगर थाना ने 18 प्रकरण दर्ज किए। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों के विक्रय एवं भंडारण की भी जांच की गई।उल्लेखनीय है कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित है तथा शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू बिक्री अवैध है। उल्लंघन पर ₹200 से ₹10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।पुलिस ने आमजन से कानून का पालन करने और स्वस्थ समाज निर्माण में सहयोग की अपील की है।

 

Spread the love