प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
कन्या शिक्षा परिसर पवारखेडा में पदस्थ परीक्षा प्रभारी शिवबाबू मिश्रा (मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक) के द्वारा विद्यालय की छात्राओं से अश्लील हरकते एवं अभद्रता किये जाने की शिकायत पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना की रिपोर्ट पर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई। कलेक्टर सुश्री मीना के निर्देशानुसार शिकायत की जांच महिलाओं की तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई। समिति में डिप्टी कलेक्टर, शिक्षा विभाग तथा महिला एव बाल विकास विभाग की महिला अधिकारी शामिल रहें।समिति की जांच में शिकायत सही पाई गई।
उक्त कृत्य के लिए म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत शिक्षक शिवबाबू मिश्रा को दोषी पाते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य, जिला नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने पर सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग नर्मदापुरम के विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा गया हैं।