लिस्ट नहीं होगी टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, जानिए कैसे निकाला सरकारी नियमों का तोड़!

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने अनिवार्य लिस्टिंग से छूट मांगी है। इसके लिए उसने आरबीआई को एक रिस्ट्रक्चरिंग योजना सौंपी है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय बैंक कंपनी की इस योजना से सहमत है। टाटा संस ने पहले ही इस योजना के कुछ हिस्सों को लागू कर दिया है। इसमें कंपनी का कर्ज खत्म करना भी शामिल है। इस योजना के बाद टाटा संस को अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कंपनी को कुछ रेगुलेटरी शर्तों को पूरा करना होगा। इसके बाद टाटा संस को स्टॉक एक्सचेंजों में खुद को लिस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि योजना के अनुरूप टाटा संस ने RBI के नियमों के मुताबिक अपनी बैलेंस शीट को जीरो-डेट वाली कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया है।

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