कलेक्टर द्वारा इटारसी के तीन पटाखा लायसेंस निरस्त तथा दो लायसेंसों के अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त किये गये

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम

जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना द्वारा नर्मदापुरम जिले में संचालित पटाखा अनुज्ञप्तिधारी / पटाखा विकेताओं के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम-1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व/पुलिस विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर स्थल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश दिये गये थे, जिसके अंतर्गत इटारसी के निम्नलिखित 03 पटाखा अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) का उल्लंघन पाये जानें पर तीनों अनुज्ञप्तिधारियों को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम में सुनवाई करनें के उपरांत 22 फरवरी 2024 को उनकी अनुज्ञप्ति लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अंतर्गत लोकहित एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से निलंबित की जाकर उन्हें एक माह की अवधि में स्थल निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों का सुधार करनें के आदेश दिये गये थेः-

1- श्री शेख जुम्मन आत्मज शेख अहमद निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी 2-श्री शेख अरमान आत्मज शेख जुम्मन निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी

3-श्री शेख गुलबहार आत्मज शेख अहमद निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा नियत एक माह की अवधि में जिला दण्डाधिकारी के आदेश का पालन न करनें एवं एस०डी०एम० इटारसी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विस्फोटक सामग्री के संग्रहण हेतु स्थल के आसपास आवासीय कॉलोनी एवं रहवासी मकान स्थित होने संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के द्वारा 19 अप्रैल 2024 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त तीनों अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अंतर्गत लोकहित एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से निरस्त कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिला नर्मदापुरम के दो अनुज्ञप्तिधारी श्री महेश आहुजा आत्मज टेकचंद आहूजा निवासी भौखेडी तहसील सोहागपुर एवं श्री अनिल बाजपेयी आत्मज स्व० नारायण प्रसाद बाजपेयी निवासी हाजी मंजिल के पास इटारसी को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा /उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल द्वारा जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद के अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। श्री महेश आहूजा का अनुज्ञप्ति स्थल के समीप स्कूल एवं धान मिल होनें से सुरक्षित नहीं होनें तथा श्री अनिल बाजपेयी का अनुज्ञप्ति स्थल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त न होनें के कारण जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के द्वारा सुनवाई करनें के उपरांत दिनांक 19 अप्रैल 2024 को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के प्रावधानों के अंतर्गत जनहित व जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अनुज्ञप्तिधारियों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय होशंगाबाद / नर्मदापुरम से जारी अनापत्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

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