हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने में जनता को करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम

हाई कोर्ट के अनुसार सभी दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में जिनमें अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उन सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अनिवार्य है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की चेकिंग भी 15 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अब जब वाहन निर्माता ने अपने वाहन डीलरों के माध्यम से बेचे हैं तो जब वाहन मालिक इन डीलरों के पास जा रहे हैं, तो चार पहिया वाहन के लिए दो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के ₹1500 मांग रहे हैं। जबकि ऑनलाइन में उक्त नंबर प्लेट आगे रेट में बन रही है। वही दो पहिया वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं जब उन्होंने उसे कंपनी के डीलर से संपर्क किया तो कंपनी के डीलर नंबर प्लेट बनवाने से मना कर रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट के साफ निर्देश है कि वाहन निर्माता अपने डीलरों को आदेश दे और वह डीलर अपने लिए स्वम् का ऑन पोर्टल बनाएं और सभी वाहन चालकों जिन्होंने पूर्व में शोरूम से वाहन उठाए हैं उनकी हाई सिक्योरिटी बनाकर दें जिससे सन 2019 से पहले उठे वाहनों में नंबर प्लेट लग सके। क्योंकि आम नागरिक के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया करना काफी टेढ़ी खीर है, इसीलिए सभी शोरूम संचालकों को ही नंबर प्लेट बना कर देनी चाहिए , क्योंकि जब नई गाड़ी शोरूम से उठती है तब भी तो शोरूम वाले हीं नंबर प्लेट को ऑनलाइन अप्लाई कर खरीदे गए वाहन के खरीददार को नंबर प्लेट उपलब्ध कराते हैं। जबकि पूर्व में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने सभी डीलरों की मीटिंग कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आदेशित किया था।

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