जबलपुर । म.प्र. छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक पाण्डेय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि विगत कुछ माह पूर्व अ.भा. विद्यार्थी परिषद के नेताओं के मध्य वाद विवाद एवं मारपीट के प्रकरण में म.प्र. छात्र संघ के उपाध्यक्ष आकाश खरे के विरूद्ध पुलिस थाना ओमती ने अपराध क्र. 460/2025 भा.दं.वि. का प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें आकाश खरे ने दिनांक 09.12.2025 को माननीय जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था ।
दिनांक 15.12.2025 को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (द्वितीय) जबलपुर (पीठासीन न्यायाधीश श्री सुनील मरावी) के समक्ष जमानत आवेदन क्र. बी.ए. 4321/2025 प्रस्तुत किया था, जिसमें उभय पक्षों की दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय ने 15.12.2025 को आकाश खरे को जमानत प्रदान की । म.प्र. छात्र संघ के उपाध्यक्ष आकाश खरे को जमानत मिलने पर छात्र जगत में हर्ष व्याप्त है । म.प्र. छात्र संघ के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं छात्र-छात्राओं ने श्री आकाश खरे को शुभकामनाएं दीं ।
आकाश खरे की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा ने पैरवी की ।
