EPFO Online Claim: पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का डर खत्म, इस प्रक्रिया से आसानी से मिल जाएगा पैसा, ऑनलाइन प्रॉसेस जानिए

नई दिल्ली : ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन निधि (EPF) खाताधारकों को पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब क्लेम को ईपीएफ कार्यालय आसानी से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर संचार मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. पीएफ क्लेम रिजेक्शन की शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय ने कहा है कि पीएफ क्लेम को जल्द से जल्द निपटाया जाए. आइए समझते हैं कब, क्यों और कैसे ईपीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को पीएफ के पैसे निकालने में आ रही परेशानियों और बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या से राहत दी गई है. संचार मंत्रालय ने बीते माह गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि ईपीएफओ अंशधारकों के क्लेम को एक से अधिक बार रिजेक्ट करने और दावों को तय समय से लेट नहीं किया जाए. भुगतान में देरी और उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं. कई मामलों में यह देखा गया है कि दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया तो इसे फिर अन्य/अलग कारणों से खारिज कर दिया गया. सभी ईपीएफओ से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो.

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