प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने तीन आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधियों को नर्मदा पुरम जिले से 1 वर्ष एवं एक अपराधी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 4 प्रकरणों में उक्त आदेश को पारित कर नर्मदापुरम जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से चार अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आंख मऊ थाना माखननगर के वेदांत यादव पिता अरविंद यादव उम्र 26 साल, ईरानी डेरा पत्ति बाजार इटारसी थाना इटारसी के मुख्तार अली ईरानी पिता सलीम अली ईरानी उम्र 30 वर्ष , बनवारी रोड पिपरिया के आकाश उर्फ नरेंद्र रघुवंशी पिता विनोद रघुवंशी उम्र 24 साल को 1 साल की अवधि के लिए तथा रसूलिया विक्रम नगर रसूलिया थाना देहात नर्मदा पुरम के आयुष दीवान पिता दिनेश दीवान उम्र 26 साल को उनके आपराधिक रिकार्ड के आधार पर 6 माह के लिए जिला जिला बदर करने की कार्रवाई के आदेश जारी किए है।