मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजो में से कोई एक पहचान पत्र लेकर मतदान केन्द्र पर अवश्य आयें – जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम

लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक लेकर मतदान केन्द्र पर अनिवार्य रूप से लाए ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग आसानी से कर सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने उक्ताशय की मतदाताओं से अपील करते हुए बताया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची वितरण का कार्य 17-होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत समस्त विधानसभा खंडो में 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 के मध्य बीएलओ के माध्यम से कराया जाएगा। उक्त पर्ची मतदान के लिए मान्य नही होगी, यह केवल मतदाता को उसक मतदान केन्द्रो की जानकारी एवं मतदाता सूची में दर्ज नाम की पुष्टि के लिए ही है। अर्थात मतदाता अपने मतदान का उपयोग उक्त बीएलओ से प्राप्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नही कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार बीएलओ से प्राप्त मतदाता पर्ची के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजो में से कोई एक लेकर मतदान केन्द्र पर आना अनिवार्य है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। बताया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित 13 निर्धारित पहचान पत्रो में इपिक कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, बैंक, पोस्ट आफिस की पासबुक फोटोग्राफ के साथ, श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंशोरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइंविग लाईसेंस, पेनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज मय फोटोग्राफ, सेंट्रल, राज्य, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र मय फोट्रोग्राफ, एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किया गया परिचय पत्र, यूडीआईडी द्वारा जारी दिव्यांगता कार्ड फोटो युक्त एवं आधार कार्ड शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17-होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 13 पहचान पत्रो में से कोई एक पहचान पत्र अवश्य लाकर मतदान करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मतदान में असुविधा न हो।

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