प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान कट सकता है। इसके लिए परिवहन आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। टोंक जिले में ऐसे करीब 1 लाख से अधिक वाहन हैं। जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इन वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, टैक्टर, ऑटो आदि शामिल हैं। वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।जिला परिवहन विभाग का कहना है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए हैं, क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके ङ्क्षहज को काटना पड़ता है।विभाग की और से प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनकी और से अधिकृत डीलर की ओर से तीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने की अधिकतम दर मय समस्त प्रभार (जीएसटी/फिटमेंट चार्ज/ कनवेन्स चार्ज) निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
दुपहिया वाहन 425.00, तिपहिया वाहन 470.00, चौपहिया वाहन (स्डट) 695.00, मध्यम व भारी मोटर यान 730.00 , टैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन राशि- 495.00 रुपए की देय होगी।