इंदौर नगर निगम घोटाले के आरोपितों के म्यूचुअल फंड और बैंक खाते ईडी ने किए फ्रीज

 इंदौर। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले के आरोपितों के बैंक खातों के साथ उनके निवेश, म्यूचुअल फंड और शेयर के खातों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्रीज कर दिया है। दो दिन से जारी जांच के दौरान ईडी ने इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले के आरोपितों पर यह कार्रवाई की है।

ईडी की टीमों ने 5 और 6 अगस्त को इंदौर में करीब 20 ठिकानों पर छापा मारते हुए जांच शुरू की थी। कुल सवा करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है। ईडी के अनुसार इस रुपये का हिसाब नहीं मिलने के कारण जब्त किया गया है।

फर्जी बिलों से 150 करोड़ रुपये का घोटाला

हालांकि घोटाले के सरगना माने जा रहे नगर निगम के निलंबित इंजीनियर अभय राठौर और अकाउंटेंट अनिल गर्ग के ठिकानों से ईडी कुछ खास बरामद नहीं कर सकी। नगर निगम में फर्जी बिलों के जरिए कम से कम 150 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है।

ईडी को कार्रवाई के दौरान मिला कैश।

घोटाले का सरगना बताया जा रहा निगम का निलंबित इंजीनियर अभय राठौर और अकाउंटेंट अनिल गर्ग जेल में ही है। इन सबके साथ करीब 15 आरोपितों के 20 ठिकानों पर ईडी ने जांच की है। अभय राठौर के बहनोई राकेशसिंह चौहान के घर भी ईडी पहुंची थी।

ईडी को मिले डाक्यूमेंट

बताया जा रहा है कि मदीना नगर में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्धिकी जो निगम में ठेकेदारों के रूप में जुड़े थे और फर्जी बिल बोगस फर्मों से बना रहे थे, इनके ठिकानों से नकदी मिली है। इसके साथ हरीश श्रीवास्तव, एहतेशाम खान, जाहिद खान के यहां से भी ईडी को दस्तावेज मिले हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हुए जब्त

फर्जी फर्म बनाने वाले आशीष नगर निवासी रिश्तेदार रेणु वडेरा, राहुल वडेरा, अनिल गर्ग के ठिकानों से खास दस्तावेज ईडी के हाथ नहीं लगे। ठेकेदार राजकुमार साल्वी, उदयसिंह भदोरिया, मुरलीधर कर्ता और मौसम व्यास के ठिकानों से दस्तावेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। इसमें मोबाइल भी शामिल हैं।

भुना नहीं सकेंगे फंड

ईडी ने सवा करोड़ नकद के साथ 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती दिखाई है। इसमें आरोपितों के यहां से मिले शेयर, बांड और म्युचुअल फंड आदि के दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही कुछ एफडीआर व बैंक खातों की जानकारी भी है। ईडी ने इन सभी को फ्रीज कर दिया है। आरोपित केस का निराकरण नहीं होने तक इन निवेशों को न तो भुना पाएंगे न ट्रांसफर कर सकेंगे।

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