बेतवा का बंगला घाट प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित – कलेक्टर

विदिशा –

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंशुल गुप्ता ने विदिशा एसडीएम के पालन प्रतिवेदन पर बेतवा नदी के बंगला घाट एवं उसके आस-पास की सौ मीटर क्षेत्र को मत्स्याखेट भ्रमण स्नान तथा तैरने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी अंशुल गुप्ता के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा अनुविभागीय दण्डाधिकारी के प्रस्ताव अनुसार बंगला घाट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु जो तथ्यात्मक बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है तदानुसार सोशल मीडिया, फेसबुक, इस्ट्रांग्राम पोस्टो से ज्ञात हुआ है कि बंगला घाट बेतवा नदी पर अत्यधिक संख्या में आमजन एवं बच्चे नहाने पहुंच रहे है जबकि बंगला घाट पर बेतवा नदी में अत्यधिक गहराई होने के साथ-साथ घाट के समीप खतरनाक जानवरो की उपस्थिति की सूचनाएं भी कई बार प्राप्त हुई है।
आमजनो एवं बच्चो का नहाना किसी भी खतरे से कम नहीं हैं क्षेत्र में किसी भी प्रकार अप्रिय दुर्घटना घटित ना हो सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए बंगला घाट बेतवा नदी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जारी उक्त आदेश दो माह तक की अवधि तक के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश में उल्लेख है कि विदिशा नगरपालिका के द्वारा बंगला घाट बेतवा नदी पर प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी सूचना बोर्ड लगवाए जाने की कार्यवाही शीघ्र संपादित की जाए। जिला सैनानी होमगार्ड को बंगला घाट बेतवा नदी पर सैनिको की ड्यूटी सुरक्षा दृष्टिकोण से लगाया जाना सुनिश्चित हो ततसंबंध में जारी आदेश की प्रति जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। वहीं थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र विदिशा को उक्त क्षेत्र में अकस्मात पुलिस पेट्रोलिंग निगरानी सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया हैै।
बेतवा नदी के बंगला घाट क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की सूचनाओं का सम्प्रेषण विभिन्न माध्यमों से करने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कोतवाली थाना प्रभारी, सिविल लाइन विदिशा को ध्वनि विस्तारक यंत्रो द्वारा कराए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

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