
(प्रतीक पाठक नर्मदापुरम)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित व स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरंतर निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को कालिका नगर स्थित नर्मदा बेकरी एवं पेटिस पार्लर की जांच की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर बेकरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार एवं जितेंद्र सिंह राणा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बेकरी परिसर में साफ-सफाई की अत्यंत खराब स्थिति है। गंदगी, मकड़ी के जाले और अस्वच्छ वातावरण में ब्रेड, टोस्ट एवं पेटिस का निर्माण किया जा रहा था। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि बेकरी संचालक द्वारा खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट) और अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) का उल्लेख नहीं किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ब्रेड और टोस्ट के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए हैं। ये नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बेकरी संचालक को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सभी खामियों में सुधार नहीं किया जाता, तब तक निर्माण इकाई का संचालन पूर्णतः बंद रखा जाए। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए नर्मदा बेकरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अस्वच्छता या खाद्य गुणवत्ता से संबंधित किसी भी शिकायत की जानकारी विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
