इंदौर। तुलसी नगर के माथे पर लगा अवैध का धब्बा हट गया है। अब इस कालोनी के रहवासी भी शान से कह सकेंगे कि हमारी कालोनी वैध है। तुलसी नगर काॅलोनी के 535 प्लाॅट के भवन स्वामियों, भूखंडधारकों को भवन अनुज्ञा, जल संयोजन और विद्युत संयोजन से संबंधित विकास शुल्क की राशि जमा करने की अनुमति मिल गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को तुलसी नगर रहवासियों को इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति सौंपी। 22 साल बाद तुलसी नगर के लोगों को राहत मिली है।
अधिसूचना का प्रकाशन होगा
- महापौर ने बताया कि तुलसी नगर के भूखंडों को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अभिन्यास को अंतिम रूप दिया गया है।
- भूखंड, भवन स्वामियों को उतने क्षेत्रफल का विकास शुल्क जमा कराना होगा जितने की रजिस्ट्री उनके पास है।
- तुलसी नगर के नियमितीकरण के बाद यहां विधिवत भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन की स्वीकृति निगम से प्राप्त हो सकेगी।
- भूखंड, भवनस्वामी अपने भूखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से विकास शुल्क की राशि नगर निगम के कालोनी सेल में जमा कर सकते हैं।