हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022: नर्मदापुरम पुलिस पीड़ितों तक पहुंचेगी

                 (प्रतीक पाठक नर्मदापुरम)

अज्ञात वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों और उनके आश्रितों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022” लागू की गई है। इस योजना का अधिकतम लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए नर्मदापुरम पुलिस ने सक्रिय पहल शुरू की है।जानकारी के अनुसार, विवेचना के दौरान यदि एक माह में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का पता नहीं चलता है, तो संबंधित थाना पीड़ित या उसके परिजनों को योजना की जानकारी देकर आवेदन की प्रक्रिया में सहायता करेगा। जिले में अक्टूबर 2023 से अब तक अज्ञात वाहनों से दुर्घटना के 31 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें से सूचना दिए जाने के बावजूद केवल 4 मामलों में ही आवेदन प्राप्त हुए। शेष 27 प्रकरणों में अब पुलिस स्वयं परिजनों से संपर्क कर आवेदन कराएगी।यह अभियान पुलिस अधीक्षक साईंकृष्ण एस. थोटा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा आवश्यक दस्तावेज जुटाने और आवेदन भरवाने में भी सहयोग किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि पूर्व में अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर सोलैशियम फंड से मात्र 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। वर्तमान योजना के अंतर्गत यह राशि बढ़ाकर मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये कर दी गई है। योजना की प्रभावी निगरानी हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है।पीड़ित या आश्रित निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। साथ में बैंक खाते की प्रति, अस्पताल के उपचार दस्तावेज, पहचान व पते के प्रमाण संलग्न होंगे। थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र या एमएलसी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। दावा अधिकारी 30 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और कलेक्टर 15 दिवस में आदेश पारित कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।यातायात पुलिस नर्मदापुरम ने आमजन से अपील की है कि हिट एंड रन दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस एवं प्रशासन से संपर्क करें, ताकि समय पर योजना का लाभ मिल सके।

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