प्लाट पर कब्जा करने के मामले में आयुक्त को पत्र लिखकर की जांच कराने की मांग

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
नर्मदा पुरम।
शहर के नजदीक इटारसी रोड पर पवारखेड़ा में 30 बाई 45 के प्लाट पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसको  लेकर गायत्री चौकसे बालागंज निवासी ने आयुक्त नर्मदा पुरम से शिकायत की है। उन्होंने पत्र लिखकर आयुक्त से इस मामले की सूक्ष्मता से जांच करने की मांग की है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार आशीष पांडे द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित करने की बात कही ।  गायत्री चौकसे का कहना है कि उन्होंने 2019 में उनके नाम से यह प्लाट लिया था जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। लेकिन 2023 में रूपेंद्र शर्मा ने मेरे परिवार सेठी चौकसे देवर,  पुत्र प्रतीक चौकसे एवं अज्ञात राजेंद्र मालवीय के विरुद्ध शिकायत की है कि इन्होंने मेरे प्लाट पर कब्जा किया है। अब इस मामले में उन्होंने आयुक्त से जांच कराने की मांग को लेकर पत्र लिखा है।

यह है पूरा मामला
गायत्री चौकसे बालागंज निवासी का पवारखेड़ा में 30 बाई 45 का प्लाट है। जिस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया । लेकिन रूपेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने उनके परिवार के विरुद्ध शिकायत की कि वह मेरे प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं। निर्माण कर रहे हैं।  गायत्री चौकसे का कहना है की शिकायत में मेरा नाम दर्ज नहीं है । इसके बाद भी एसडीओ ने शिकायत को नायब तहसीलदार ग्रामीण को भेज दी। हमें बिना सुनवाई के मौका दिए स्थगन आदेश दे दिया। तहसीलदार बदलने पर रूपेंद्र शर्मा ने  प्रकरण को अन्य तहसीलदार को ट्रांसफर करने का आवेदन दिया जिस पर आशीष पांडे द्वारा तहसीलदार ग्रामीण को प्रतिवेदन प्राप्त न कर प्रकरण पेंडिंग है। एसडीओ पांडे द्वारा स्वयं के कार्यालय बुलाकर स्वयं द्वारा 29 जनवरी 2024 को अवैधानिक निर्णय लिया। रूपेंद्र शर्मा ने 4 वर्ष बाद प्लाट पर कब्जा किया।

सूक्ष्मता से जांच करने की मांग
गायत्री चौकसे का कहना है कि एसडीओ ने रूपेंद्र और मेरी सीमा नहीं देखी। न ही रजिस्ट्री मिलाई गई । हमारी भूमि परिवर्तित है कोई मुकदमा नहीं है। हमारी भूमि की सीमाएं भी अलग है।  हमारी भूमि पर कब्जा करने का आदेश दे दिया गया । उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट पर भी आरोप लगाए और कहा कि राजस्व प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए।

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