महिला बंदियों को उनके कानूनी अधिकार एवं प्ली बारगेनिंग प्रकिया के संबंध में किया गया जागरूक

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के निर्देशानुसार एवं सचिव/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में जेल में निरुद्ध बंदियों के कानूनी अधिकार एवं प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया, मध्यस्थता के लाभ एवं महत्व की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 05 फरवरी को नर्मदापुरम स्थित केन्द्रीय जेल खण्ड-अ के महिला वार्ड में विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया गया।

जिला न्यायाधीश द्वारा शिविर में उपस्थित महिला बंदियों को कानूनी जानकारी के साथ-साथ प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई साथ ही न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के तहत समाप्त करने हेतु आवेदन पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम संबधित न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करने के लिए जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा शिविर में उपस्थित महिला बंदियों को बताया गया कि राजीनामा योग्य प्रकरणों से संबंधित मामलों को लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यकम में जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी, डिप्टी चीफ ली०ए०डि०कां०, जेलर एवं पैरालीगल वालेंटियर सम्मिलित हुयें।

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