प्रतीक पाठक ,नर्मदापुरम
शनिवार को लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने एवं उसके बाद की संपूर्ण प्रक्रिया का बारीक से बारीक प्रशिक्षण सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिया गया। प्रशिक्षण नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे, राजेश जायसवाल एवं दुर्गेश व्यास ने दिया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीके सिंह, इटारसी के सहायक रिटर्निंग अधिकारी टी प्रतीक राव, श्रीमती नीता कोरी समेत संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। बताया गया कि 28 मार्च को गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नाम निर्देशन लेना प्रारंभ हो जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रातः11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के पहले तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी फार्म में पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। यह नोटिस रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी होगा। फार्म का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनो में होगा इसमें नाम वापसी की अंतिम तिथि से लेकर समय और तारीख की सभी जानकारियां रहेंगी।
नामांकन पत्रों की संवीक्षा
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नामांकन पत्रों की 5 अप्रैल से संवीक्षा (कार्यालयीन समय में) शुरू हो जाएगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत एवं जहां वह उचित समझेंगे वहां पर सार्वजनिक सूचना का नोटिस चस्पा करेंगे लेकिन संवीक्षा का कार्य रिटर्निंग अधिकारी ही करेंगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी कक्ष से 100 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी 03 वाहन ही ला सकेंगे। समय का निर्धारण रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में लगी घड़ी से ही किया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी अंतिम दिन विशेष सावधानी रखेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे लेकिन उससे पूर्व यदि लोग आ जाते हैं तो उन्हें कक्ष के अंदर प्रवेश करायेगे।
नाम निर्देशन- आवश्यक दस्तावेज
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बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय सभी दस्तावेज लाने होंगे। लेकिन दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से नहीं रोका जा सकेगा भले ही बाद में स्कूटनी में उनका फॉर्म अमान्य हो जाए। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर सकते हैं और यह नॉमिनेशन पत्र एक बार में चार या दो अलग-अलग बार भी दाखिल किये जा सकते हैं। दो से अधिक सीट पर नॉमिनेशन करने पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। भले अभ्यर्थी चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करें लेकिन एक नॉमिनेशन पत्र पर जमानत राशि एक ही बार देनी होगी। यह जमानत राशि नगद या चालान या ऑनलाइन चालान कर अभ्यर्थी जमा कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 25 हजार एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है।
प्रारूप 2 -ए में अभ्यर्थी अपना नवीनतम फोटो लगाएंगे और 10 बिंदुओं पर आधारित जानकारी जिनमे संपत्ति और अन्य जानकारियां हैं उससे अवगत कराएंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के अभ्यर्थी के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लेकिन वह दल जो दूसरे राज्य में तो मान्यता प्राप्त हैं व निर्दलीय है उन्हें 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। एक प्रस्तावक एक से अधिक अभ्यर्थियों का प्रस्तावक बन सकता है। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावक मुकर नहीं सकेगा।
बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा। यह बैंक खाता नामांकन के 1 दिन पूर्व खोलना आवश्यक है। पुराना बैंक खाता मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी अपने इलेक्शन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है।
बताया गया कि फार्म 26 भरना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह हस्ताक्षर नोटरी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी चाहे तो वह अपने शपथ पत्र को ई फाइल में भी दे सकता है। अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, जैसे ही अभ्यर्थी अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देंगे, वैसे ही रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप सी – तीन में अभ्यर्थियों को नोटिस देंगे कि वह समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों पर अपने आपराधिक मामलों की जानकारी से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराए।
अभ्यर्थी जैसे-जैसे विज्ञापन प्रकाशित कराएगा वैसे-वैसे उसकी जानकारी से रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी पार्टी को भी देनी होगी । अभ्यर्थी अपनी पार्टी को प्रारूप 6 ए में सूचित करेंगे। अभ्यर्थी की पार्टी भी इसकी सूचना समाचार पत्रों में और अपनी वेबसाइट में प्रकाशित कराएंगी।
रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेंगे। अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेंगे। अभ्यर्थी की जानकारी 24 घंटे में आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी जब नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे तब उन्हें व्यय लेखा का रजिस्टर भी दिया जाएगा। प्रतिदिन के खर्च को अभ्यर्थी व्यय रजिस्टर में प्रतिदिन लिखेंगे। बताया गया कि प्रारूप 5 में अभ्यर्थी नाम वापसी की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।