प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
जिले में रबी फसल की कटाई के दौरान कृषकों द्वारा हार्वेस्टर एवं भूसा मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए विभिन्न हार्वेस्टर तथा भूसा मशीन संचालकों के द्वारा मशीने किराए पर संचालित की जाती है। वर्ष 2023-24 में उक्त मशीनों के संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा अग्नि दुर्घटना एवं पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जनहानि, धनहानि, पशु हानि, तथा खेत खलिहानों में रखी फसल को नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिनके आधार पर हार्वेस्टर तथा भूसा मशीन के मालिक/चालकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों का पालन नहीं करने तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के लिए संबंधित ग्राम के ग्राम कोटवार, ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी के द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी/ तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के निर्देशन में थाने में मशीन मालिक/चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।