प्रतीक पाठक
नर्मदा पुरम।
नगर पालिका प्रशासन ने नर्मदा किनारे हो रहे एक निजी होटल रिवर व्यू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि नर्मदा किनारे से 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी लोग यह कार्य कर रहे थे। कोरीघाट स्थित एक होटल संचालक द्वारा नर्मदा किनारे पर निर्माण हो रहा था जिससे नर्मदा किनारे को काफी नुकसान पहुंच रहा था। नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और यह अवैध अतिक्रमण गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन ने सीएमओ के आदेश के बाद तोड़ दिया और सामान भरकर ले गए। होटल संचालक द्वारा नर्मदा के किनारे बने होटल के अंदर खुदाई कर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा था। पूर्व पार्षद की शह पर यह कार्य किया जा रहा था । पूर्व पार्षद के फोन लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी और अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया।
हाई कोर्ट के आदेश की उड़ रही थी धज्जियां
नर्मदा किनारों पर निर्माण कार्य कर हाई कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी । पूर्व पार्षद की मिली भगत से होटल संचालक इस काम को अंजाम दे रहे थे । इससे नर्मदा के किनारे को नुकसान तो पहुंच ही रहा था साथ ही पर्यावरण भी को भी नुकसान हो रहा था । प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए इस अतिक्रमण को तोड़ा और सामान भर कर ले गए। एक तरफ तो शासन प्रशासन पिचिंग निर्माण और घाटों के निर्माण कार्य कर रहा है दूसरी ओर कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कार्य करने को अंजाम दे रहे थे । होटल के अंदर किनारे पर यह कार्य चल रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।
सीएमओ के आदेश पर हुई कार्यवाही, होटल संचालक को दिया नोटिस
होटल संचालक द्वारा नर्मदा किनारे अवैध निर्माण करने को अंजाम दिया जा रहा था। सीएमओ के आदेश पर नगर पालिका के अतिक्रमण अमले ने इसे तोड़ने की कार्यवाही की। इसके साथ ही होटल संचालक बबलू को नोटिस भी दिया गया। लोगों ने इसे रोकने की प्रयास किया था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।