नर्मदापुरम जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हुई

प्रतीक पाठक,

लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इसी के साथ संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी दल या अभिव्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाए जाने या नफरत की भावना उत्पन्न करें। जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण अथवा अपराध है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना। मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वहां से मतदान केंद्र तक लाना ले जाना। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा जुलूस आदि में बाधा उत्पन्न न करें। दलीय अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए।

यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर के प्रयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुमति प्राप्त करनी हो तो दल या अभिव्यक्ति को संबंधित को प्राधिकारी के पास पहले से ही आवेदन करना चाहिए और अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क के दाई और रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या अभिव्यक्ति को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान शांतिपूर्वक और स्वस्थ हो तथा मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वह बिना किसी परेशानी अथवा बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए कैंपों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि अभ्यर्थियों के कैंप साधारण हो। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे यदि निर्वाचन के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

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