प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 17, होशंगाबाद में निर्वाचन का कार्य पूरी गंभीरता एवं निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कराये जाऐंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने हमें निष्पक्ष चुनाव के लिये नियुक्त किया है यदि किसी भी अभ्यर्थी या दल को नियम या प्रतिबंधात्मक आदेश को समझने में दिक्कत होती है तो वह चुनाव आयोग द्वारा बनाये गये आदर्श आचार संहिता का अध्ययन कर लें। सामान्य प्रेक्षक डॉ. प्रतीम बी. यशवंत ने उक्त बात सोमवार को आयोजित होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कही, सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि हम क्षेत्र में 24 घंटे उपलब्ध है। सभी की शिकायतो को प्राथमिकता से सुनकर आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार इसका निराकरण किया जायेगा। उन्होने कहा कि सभी की सहभागिता से लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपादित किये जायेंगे।
व्यय प्रेक्षक श्रीमती मीना कुमारी मीना ने बताया कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 3 जिले शामिल है हमारी एकाउंटिंग टीम सभी जगह तैनात है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी सामग्रियों की रेट लिस्ट जारी की गई है। अभ्यर्थियों को व्यय लेखा रजिस्टर मेंटेन करना होगा । प्रतिदिन का खर्च का ब्योरा उसमें लिखना होगा यदि कोई अभ्यर्थी कोई राशि खर्च नहीं करता है तब भी उसे इसका उल्लेख निर्वाचन व्यय रजिस्टर में करना चाहियें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने सभी अभ्यर्थियो को बताया कि आज उन्हे चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया है। राष्ट्रीयकृत राजनैतिक दलों के लिये उनके तय चुनाव चिन्ह एवं अन्य लोगो के लिये भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नियमों के अनुसार प्रतीक चिन्ह आवंटित किये गये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन अवधि के दौरान 12 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये थे इन सभी 12 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाये गये। 08.04.2024 की दोपहर 03 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। 17 से 19 अप्रैल को इव्हीएम की कमीशनिंग होगी। कमिशनिंग अभ्यर्थियों की मौजूदगी में जिले के सभी विधानसभा मुख्यालयों पर एआरओ द्वारा कराई जायेगी।
उन्होने बताया कि 16 मार्च से होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यद्यपि अभी तक आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से कहा कि वे आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। सभा, जुलूस की अनुमति सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जायेगी। वही वाहन एवं हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जायेगी। लाउडस्पीकर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुसार ही बज सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपादित की जा चुकी है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियो से कहा कि वे सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार न करे। निजी संपत्ति पर भी संपत्ति मालिक की अनुमति के बाद ही प्रचार करें। उन्होने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रचार व्यय की राशि लेखा दल द्वारा अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि एसएसटी, वीएसटी टीम के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है अभ्यर्थियों की सभा पर भी नजर रखी जायेगी।
उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने चुनावी खर्च का ध्यान रखे, चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रू है। सभी अपने व्यय लेखा का समय पर जमा करे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियो को बताया कि जिन अभ्यर्थियों का आपराधिक रिकार्ड है उनहे तीन बार, समाचार पत्रो एवं टी.वी. चेनलो पर तत्संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। उन्होन बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है केवल आवश्यक छूट वाले ही शस्त्र लाइसेंस अपने पास रख सकेंगे। दिव्यांग एवं 85 प्लस मतदाताओ को घर बैठे मतदान की सुविधा दी जायेगी, वही शासकीय कर्मी इडीसी के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। वही सर्विस वोटर को ETPB दिया जायेगा, जिसे भरकर वह रिर्टनिंग अधिकारी को पोस्ट करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक मतपत्र की गणना जिला मुख्यालय में की जायेगी। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से कहा कि वह अपने एजेंट की नियुक्ति कर दे, विज्ञापनो के प्रकाशन के लिये अनुमति प्राप्त करे। कलेक्टर ने सभी से आग्रह किया कि वह बिना जानकारी के कोई भी पोस्ट साझा न करे साथ ही फेक एवं मिथ्या न्यूज न चलाये यदि ऐसी घटना पाई जाती है तो आईटी एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी।
बताया गया कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल 1855692 मतदाता एवं 2202 मतदान केंद्र है। 1201 मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग की जायेगी। मतदान के 48 घंटे पूर्व सभी तरह का राजनीतिक प्रचार बंद हो जायेगा साथ ही होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बाहर के राजनैतिक व्यक्ति को संसदीय क्षेत्र से बाहर जाना होगा। स्पष्ट किया गया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के बाहर पोलिंग एजेंट टेंट लगा सकेंगे। टेंट में एक टेबल तथा 2 कुर्सी की अनुमति होगी एवं टेंट लगाने के लिये राजनीतिक दल को अनुमति लेनी होगी। मतदान केंद्र के अंदर अभ्यर्थी के एजेंट अपनी पार्टी से संबंधित कोई भी राजनैतिक प्रतीक चिन्ह जैसे गमछा, टोपी, झंडे नही ले जा सकेंगे। यदि अभ्यर्थी कोई रोड शो करना चाहेंगे तो इसके लिये भी विधिवत अनुमति लेनी होगी। रोड शो में बच्चों का उपयोग नहीं किया जायेगा। वाहन अनुमति लेने के बाद अनुमति की प्रति वाहन में चस्पा करनी होगी।
निर्वाचन प्रचार पंपलेट, हेंडबिल का प्रकाशन करने से पहले प्रेस मालिक को निर्धारित फार्म में अपनी सभी जानकारी देना होगा। प्रेस मालिक भी प्रकाशन के बाद एक निर्धारित फार्म में अभ्यर्थी की जानकारी देंगे। बताया गया कि अभ्यर्थी प्रचार कार्यालय खोल सकते है लेकिन इसके लिये भी सहायक रिर्टनिंग अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। यदि अभ्यर्थी बल्क एसएमएस भेजना चाहते है तो उसके कंटेंट की मंजूरी एमसीएमसी से लेनी होगी। मतदान के दिन एवं मतदान के एक दिन पूर्व समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व एमसीएमसी कमेटी की अनुमति लेनी होगी।
बताया गया कि घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा लेकिन मतदाता पर्ची वोट देने का आधार नहीं है अपितु मतदाता को मतदान करने के पूर्व अपना मतदाता परिचय पत्र भी लाना होगा। बताया गया कि राष्ट्रीयकृत दल को मतदाता सूची दी जाएगी वही निर्दलीय अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा कर मतदाता सूची प्राप्त होगी। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी. के. सिंह, सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री टी.प्रतीक राव, श्रीमती नीता कोरी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि एवं एजेंट मौजूद थे।