मप्र मे बिना बिल के बिक रही शराब

सोमेश तिवारी

इंदौर

मप्र मे शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। किसी भी शराब दुकान पर शराब खरीदने पर बिल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ठेकेदार मनमाने रेट पर शराब बेच रहे हैं। यदि किसी दुकान से शराब खरीदने पर मिलावटी शराब से किसी ग्राहक की तबीयत बिगाडती है तो वह कैसे इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा? लेकिन इन सब के बाद भी आबकारी विभाग शराब दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर-2021 में शराब के साथ बिल देने का नियम शुरू किया था, लेकिन विभाग की  मिलीभगत के कारण शराब दुकानदारो ने इस नियम को ताक पर रख दिया है। नियम लागू होने के बाद बिल देने की प्रक्रिया एक-दो महीने चली उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चली गई। एक अप्रेल-23 से नए ठेके शुरू हो गए है, लेकिन नियम मानने को कोई शराब ठेकेदार तैयार नहीं है।

जब एयरपोर्ट पर बिल मिल सकता है मिलिट्री कैंटीन मे बिल मिल सकता है तो दुकानो पर क्यो नही मिल सकता? कारण विभाग की मिलीभगत है।

शराब ठेकेदार वर्तमान में मनमाने रेट पर शराब बेच रहे हैं, क्योंकि इस बार भी पिछली बार से दस फीसदी अधिक राशि में ठेके की नीलामी हुई। ज्यादातर ठेकेदार पुराने है, इसलिए वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि अब उनका किसी से कंपटीशन नहीं है।हांलाकि कुछ शहरो मे दुकानदार ने रेट लिस्ट लगा रखी है।

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