प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम
भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में 9 अक्टूबर से लागू
चुनावी आचार संहिता खत्म करने के आदेश जारी कर दिए
हैं। आदेश में कहा गया है कि चूंकि राज्य में नामांकन, मतदान
और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट घोषित
कर दिए गए हैं।राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिये गये निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है,अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है।