मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा

प्रतीक पाठक, नर्मदापुरम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी जिन्हें निर्वाचन कार्य के लिए कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान कराएंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकृत पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अनुसूचित किया है। इसका आशय यह है की सेवा में रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचना अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

होशंगाबाद जिले के भारत निर्वाचन आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकारों को भी पोस्टल बैलट से मतदान करने की सुविधा जिला निर्वाचन कार्य द्वारा प्रदान की गई है।

तत संबंध में जिले के प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकार जो पोस्टल बैलेट से मतदान करने के इच्छुक हैं कृपया आगामी 2 दिवस में अपनी सहमति/असहमति देते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान करने का वाजिब कारण भी बताएं। कार्यालय समय में जिला जनसंपर्क कार्यालय आकर संपर्क करें।

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